Mukhtar Ansari को 10 और उसके भाई अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा, लगा इतने लाख का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद अब प्रदेश के गैंगस्टर के बीच खौफ का माहौल है। जिसमे माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी का नाम भी शामिल है। बता दें कि, आज यानी 30 अप्रैल को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उसके भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया है। मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को कोर्ट ने जहां 10 साल की सजा सुनाई है तो वहीं अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई है।
Mukhtar Ansari और अफजाल अंसारी को मिली सजा
मुख्तार अंसारी पर 5 लाख जुर्माना और उसके भाई अफजल पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि, जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत अब अफजाल अंसारी के लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है। ऐसा नियम है क्या कि, अगर किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाता है, तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है।
बता दें कि, मुख्तार अंसारी पर साल 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड और 1996 में चंदौली जिले के कोयला व्यवसाई नंदकिशोर रुंगटा अपहरण हत्या मामले में मोहम्मदाबाद पुलिस ने गैंगस्टर चार्ट बनाया था। मुख्तार अंसारी ने साल 1996 में चंदासी कोयला मंडी के कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण करवाया था। व्यापारी से 3 करोड़ की फिरौती भी मांगी थी। लेकिन बाद में कोयला व्यापारी की हत्या कर दी गई। इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले।
बता दें कि साल 2007 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसिया बसिया चट्टी पर एके-47 से फायरिंग की गई। जिसमें भाजपा नेता कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामले में मुख्तार अंसारी, अफज़ल अंसारी और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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