Atique Ahmed Case: पुलिस की गिरफ्त से फरार अतीक की पत्नी Shaista Parveen, इस्लाम के अनुसार करना होगा ये काम
बीते शनिवार की रात माफिया डॉन अतीक अहमद (Atique Ahmed) और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद पूरे प्रयागराज में खौफ का माहौल है। वहीं उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि अतीक अहमद (Atique Ahmed) से पहले उसके बेटे असद को एसटीएफ (STF) ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। वहीं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन (Shaista Parveen) अभी भी फरार है।
पति और बेटे के जनाजे में भी नहीं आई Shaista Parveen
पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 50 हजार इनाम की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन अपने पति और बेटे की मौत के बाद अंतिम संस्कार यानी जनाजे में भी शामिल नहीं हुई। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन भी आरोपी है और उनके खिलाफ भी कई केस दर्ज हैं। यही वजह है कि शाइस्ता परवीन फरार है। हालांकि पुलिस लगातार शाइस्ता परवीन को ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई है। यहां तक कि शाइस्ता अपने पति अतीक और बेटे असद अहमद की मौत के बाद आखिरी बार देखने तक नहीं आई।
पुलिस की गिरफ्त से फरार है Shaista Parveen
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, मुस्लिम समाज में अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो उसके लिए एक नियम भी है। जिसका पालन करना पड़ता है। देवबंदी उलेमा मुफ्ती अरशद कासमी का कहना है कि, इस्लाम के अंदर अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो उसके मरने के बाद उस औरत को इददत करना जरूरी होता है। इददत शरीयत के अंदर जरूरी है। महिला चाहे पुलिस कस्टडी में हो या महिला के पीछे पुलिस पड़ी हो उसे हर हाल में इददत करना जरूरी होता है।
क्या है इददत
अगर हम बात करें इददत की तो इस्लाम में शरीयत के मुताबिक किसी मुस्लिम महिला के शहर का इंतकाल हो जाता है तो उसे कुछ वक्त के लिए दूसरी शादी करने पर पाबंदी होती है। यही इददत है, इददत के वक्त यानी एक तय समय के लिए महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती है। इददत का समय 4 महीना 10 दिन होता है। इस दौरान महिला को गैर मर्दों से दूर रहना चाहिए।
Tags: अतीक अहमद, इददत, उत्तर प्रदेश, शाइस्ता परवीन,