केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र ने आज किया सरेंडर, किसानों को कुचलने के मामले में हैं हत्यारोपी

By Sameeksha dixit On April 24th, 2022
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र ने आज किया सरेंडर, किसानों को कुचलने के मामले में हैं हत्यारोपी

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र (ASHISH MISHRA) मोनू ने सरेंडर कर दिया है. 3 अक्टूबर 2021  को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा में चार किसानो, एक पत्रकार और आठ लोगों की जान गई थी. जिसके बाद से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से हटाने की मांग भी तेज हो गई थी और इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि इस मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा.

क्या है पूरा मामला

ASHISH MISHRA: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र ने किया सरेंडर, किसानों को कुचलने के मामले में हत्यारोपी हैं

3 अक्टूबर को खीरी हिंसा मामले में एक पत्रकार और चार किसानों की हत्या के आरोप में केंद्रीय राज्यमंत्री के पुत्र आशीष मिश्र (ashish mishra ) और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना तिकुनिया में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी. इसके बाद एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी . जिसमें आशीष मिश्रा (ashish mishra) को हत्या का आरोपी बनाया गया. एसआईटी की ओर से कुल 16 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया था.

लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में हत्यारोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा (ashish Mishra) ने सरेंडर कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उन्हें हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करते हुए एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने को कहा था. आशीष मिश्रा (ashish Mishra) ने मोहलत खत्म होने के पहले ही सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. पुलिस की गाड़ी में कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पिछले दरवाजे से जेल ले जाया गया.

 26 अप्रैल को जिला अदालत की सुनवाई में क्या होगा

 

सुप्रीम कोर्ट से जमानत आदेश रद्द होने के बाद प्रमुख आरोपी आशीष मिश्र मोनू को एक हफ्ते की मोहलत मिली थी. जो 25 अप्रैल, यानी सोमवार को समाप्त हो रही थी. एक दिन पहले मंत्री के बेटे (ashish mishra) ने सरेंडर कर दिया। वहीं, इससे पहले अधिवक्ताओं ने बताया था कि 25 अप्रैल को आशीष मिश्र (ashish mishra) सिविल कोर्ट में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करेंगे. उसके बाद 26 अप्रैल को जिला अदालत में आशीष मिश्र पर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा था कि पीड़ितों को हर स्तर पर सुनवाई का अधिकार है. इस केस में पीड़िता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है. हाईकोर्ट ने कई अप्रासंगिक तथ्यों और अनदेखे उदाहरणों को ध्यान में रखकर फैसला दिया था. कोर्ट ने आदेश दिया कि एक हफ्ते में आशीष मिश्रा सरेंडर करें. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट नए सिरे से विचार करेगी.

 

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